वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट
लेबर और गुड्स के साथ वर्क कॉन्ट्रैक्ट देने वाला इंडिविजुअल या पार्टनरशिप फर्म हो सकती है। कोई कंपनी सर्विस लेती है तो सर्विस टैक्स का 50 पर्सेंट सर्विस लेने वाले को और 50 पर्सेंट सर्विस देने वाले को देना होगा।